नानकिंग सील होने के बाद मनपा की सख्ती, अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

    13-Jun-2026
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नागपुर। सिविल लाइंस स्थित प्रसिद्ध नानकिंग रेस्टोरेंट परिसर को सील किए जाने के बाद नागपुर महानगरपालिका (मनपा) ने शहरभर में अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। मनपा के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब केवल नोटिस और चेतावनी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नियमों का पालन नहीं करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट और मिश्रित उपयोग वाली इमारतों के खिलाफ बिजली-पानी कनेक्शन काटने, परिसर सील करने और आपराधिक कार्रवाई जैसे कठोर कदम उठाए जाएंगे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी तुषार बरहाटे ने बताया कि प्रारंभिक चरण में उन इमारतों पर कार्रवाई की जाएगी जिनके खिलाफ पहले ही उपयोगिता सेवाएं बंद करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बार-बार नोटिस देने के बावजूद यदि आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए तो बिना किसी देरी के सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

2,447 इमारतों को नोटिस, 1,718 घोषित असुरक्षित
मनपा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंध एवं जीवन सुरक्षा उपाय अधिनियम, 2006 के तहत अब तक 2,447 इमारतों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से 1,718 इमारतों को असुरक्षित घोषित कर खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 1,276 मामलों में बिजली और पानी आपूर्ति बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। 317 मामलों में भवन खाली कराने के लिए पुलिस सहायता भी मांगी गई है। लगातार नियमों की अनदेखी करने पर अब तक 24 इमारतों को सील किया जा चुका है। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश उल्लंघन उन मिश्रित उपयोग वाली इमारतों में पाए गए हैं जहां आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियां एक साथ संचालित होती हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है।

100 मामलों में आपराधिक कार्रवाई, सात दिन की मोहलत
अधिकारियों ने बताया कि नानकिंग परिसर को पिछले लगभग दो वर्षों में कई बार नोटिस जारी किए गए थे और उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए गए। इसी कारण अंततः परिसर को सील करना पड़ा। वर्तमान अभियान के तहत सभी उल्लंघनकर्ताओं को सात दिनों की समय-सीमा दी जाएगी। इसके बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अधिनियम की धारा 36 के तहत 100 मामलों में आपराधिक कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि 52 मामले धारा 40 के तहत कानूनी प्रक्रिया में पहुंच चुके हैं। महापौर नीता ठाकरे के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान की निगरानी अग्निशमन समिति की अध्यक्ष रूपाली ठाकुर कर रही हैं। मनपा ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।