सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य, सख्त निर्देश जारी

06 Aug 2025 19:57:17
- उपस्थिति नियमों का पालन अनिवार्य, कोई छूट नहीं

CBSE Board Exams
(Image Source-Internet)  
एबी न्यूज़ नेटवर्क।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्र 2025–26 में कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति आवश्यक होगी। 4 अगस्त को जारी एक परिपत्र में बोर्ड ने नियम 13 और 14 का हवाला देते हुए कहा कि गैर-अनुपालन के मामले बढ़ने पर यह सख्ती बरती जा रही है। इस निर्णय का उद्देश्य डमी उम्मीदवारों की प्रवृत्ति को रोकना और अकादमिक अनुशासन को बढ़ावा देना है। यदि कोई छात्र आवश्यक उपस्थिति नहीं पूरी करता है, तो केवल विशेष परिस्थितियों जैसे चिकित्सा आपातकाल, पारिवारिक शोक या राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खेल स्पर्धा में भागीदारी के मामलों में छूट मिल सकती है वह भी मान्य दस्तावेजों के साथ।
 
अभिभावकों को समय पर सूचना, सभी दस्तावेज अनिवार्य
सीबीएसई ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि यदि किसी छात्र की उपस्थिति निर्धारित सीमा से कम होती है, तो अभिभावकों को रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाए। मेडिकल अवकाश के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, वहीं शोक जैसी अन्य गंभीर परिस्थितियों में मृत्यु प्रमाण पत्र या संबंधित दस्तावेज अनिवार्य होंगे। सभी दस्तावेज छुट्टी के तुरंत बाद जमा करना जरूरी होगा। उपस्थिति की गणना 1 जनवरी तक की जाएगी और छूट से संबंधित मामले 7 जनवरी तक सीबीएसई को भेजने होंगे। अंतिम तिथि के बाद भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
 
फर्जीवाड़े पर कड़ी कार्रवाई, स्कूलों की जांच भी होगी
सीबीएसई ने कहा है कि स्कूलों द्वारा उपस्थिति डेटा में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत छात्रों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है या स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। स्कूलों को प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर संधारित करना होगा, जिस पर कक्षा शिक्षक और प्रधानाचार्य दोनों के हस्ताक्षर होंगे। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार उपस्थिति छूट मामलों की रिपोर्ट भेजने के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा। बोर्ड का संदेश स्पष्ट है – शिक्षा में अनुशासन की शुरुआत नियमित उपस्थिति से होती है, और इस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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