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नागपुर :
शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक (Traffic) जाम और अव्यवस्था पर नियंत्रण के लिए ट्रैफिक विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार सुबह 8 बजे से सात विशेष दस्तों की नियुक्ति कर प्राइवेट ट्रैवल बसों की अवैध पार्किंग पर कड़ी कार्रवाई शुरू की गई। यह अभियान रात 10 बजे तक चलेगा और 12 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। डीसीपी (ट्रैफिक) लोहित मतानी ने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार अब शहर की इनर रिंग रोड और उसके भीतर प्राइवेट ट्रैवल बसों को किसी भी हालत में यात्रियों को चढ़ाने, उतारने या ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
भीड़भाड़ और प्रदूषण पर लगेगा अंकुश
लगभग 30 लाख की आबादी और 25 लाख से अधिक वाहनों वाले नागपुर शहर में आए दिन जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। संकरी सड़कों, विकास कार्यों और व्यस्त इलाकों में खड़े होने वाले बड़े ट्रैवल बसों के कारण स्थिति और बिगड़ती है। इससे न केवल जाम लगता है बल्कि ध्वनि व वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। पुलिस का मानना है कि बसों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थल और रिंग रोड के बाहर बनाए गए वैध पॉइंट्स पर ही रुकने की अनुमति देने से ट्रैफिक पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
बस ऑपरेटरों को सख्त निर्देश
ट्रैफिक विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को आदेश दिया है कि वे यात्रियों को तुरंत नई व्यवस्था की जानकारी दें, अपनी वेबसाइट अपडेट करें और एक सप्ताह के भीतर वैकल्पिक बोर्डिंग पॉइंट तय करें। “नो पार्किंग” क्षेत्रों में रुकने पर भी रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने वाले ऑपरेटरों और चालकों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। डीसीपी मतानी ने सभी बस मालिकों और ड्राइवरों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर ट्रैफिक व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा में सहयोग करें।