- निर्माण एवं बायोमेडिकल कचरे पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी
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नागपुर :
शहर में कचरा फैलाने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। नागपुर महानगरपालिका (NMC) निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) कचरा और बायोमेडिकल कचरे के उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने को दोगुना करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव वर्तमान में मनपा आयुक्त के पास विचाराधीन है और आने वाले हफ्तों में मंजूर हो सकता है। फिलहाल छोटे पैमाने पर घर की मरम्मत के बाद 48 घंटे तक कचरा न हटाने पर 2,000 रुपये प्रतिदिन और निजी बिल्डरों पर मात्रा के अनुसार 5,000 से 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगता है। बायोमेडिकल कचरे पर 15,000 से 1 लाख रुपये तक की सजा है। नई योजना के तहत ये राशि दोगुनी होकर सीएंडडी कचरे के लिए 20,000 रुपये प्रतिदिन और बायोमेडिकल उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये तक हो सकती है।
पुनरावृत्ति करने वालों पर सख्ती
एनएमसी के ‘न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वॉड’ (एनडीएस) का कहना है कि कई बार उल्लंघनकर्ता जुर्माने को एक सामान्य खर्च मान लेते हैं। “उच्च जुर्माना उन्हें दो बार सोचने पर मजबूर करेगा,” एक अधिकारी ने कहा। जनवरी से जून 2025 के बीच एनडीएस ने 4,658 व्यक्तियों और 232 बिल्डरों पर कार्रवाई कर सीएंडडी कचरे के उल्लंघन में 1.16 करोड़ रुपये वसूले। वहीं, खुले में फेंके गए बायोमेडिकल कचरे जैसे सिरिंज और खून से सने बैंडेज के मामले भी सामने आए।
स्वच्छता अभियान को धार
सामान्य कचरे के गलत निपटान पर 4,487 लोगों से 25.43 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसमें लक्ष्मी नगर जोन सबसे आगे रहा। प्रस्ताव पास होने के बाद जुर्माना वसूली के साथ रोजाना निगरानी और बार-बार गलती करने वालों पर आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। यह कदम आने वाले त्योहारी सीजन से पहले शहर के स्वच्छता अभियान को और मजबूत करने की दिशा में उठाया जा रहा है।