नक्सलवाद पर लगाम के लिए महाराष्ट्र विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित

10 Jul 2025 20:20:50
 
Maharashtra Assembly
 (Image Source-Internet)
मुंबई :
महाराष्ट्र में नक्सलवाद (Naxalism) पर लगाम लगाने के उद्देश्य से महायुति सरकार ने विधानसभा में बहुचर्चित राज्य पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया। चर्चा के बाद यह बिल बहुमत से पारित हो गया। हालांकि, डहानू के विधायक विनोद निकोले ने इस बिल का विरोध करते हुए इसके खिलाफ मतदान किया। निकोले ने कहा कि वे इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका दुरुपयोग हो सकता है।
 
यह कानून वामपंथी विचारधारा के खिलाफ नहीं – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिल पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि यह कानून वामपंथी विचारधारा या वाम दलों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि 2009 में माओवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि उन्होंने नरसंहार जैसे अपराध किए थे। “अगर मेरी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डालती है, तो यह कानून उसके लिए है। यह कानून स्वतंत्रता के अत्याचार को रोकने के लिए है,” फडणवीस ने कहा।
 
संविधान विरोधी गतिविधियों पर होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह कानून किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उस संगठन पर लागू होगा, जिसका उद्देश्य संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम करना है। “हम सरकार के खिलाफ बोलने के अधिकार को प्रभावित नहीं करना चाहते। लेकिन जो संगठन संविधान के विरुद्ध बगावत की मांग करते हैं, उन पर कार्रवाई होगी,” उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेगी।
 
विपक्ष और वामपंथी विधायक का विरोध
विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी बिल निष्कलुष भावनाओं से नहीं आया है और पहले से मौजूद कानून पर्याप्त हैं। वहीं, माकपा के विधायक विनोद निकोले ने कहा कि राज्य में पहले से ही एमसीओका और यूएपीए जैसे सख्त कानून हैं, इसलिए इस नए कानून की जरूरत नहीं है। उन्होंने चेताया कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है।
Powered By Sangraha 9.0