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नई दिल्ली।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहन (Two wheelers) खरीदने पर दो हेलमेट देना अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में महत्वपूर्ण संशोधन का मसौदा जारी किया गया है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, अंतिम अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने के तीन महीने बाद यह नियम अनिवार्य हो जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सवार और पीछे बैठने वाले दोनों की सुरक्षा बढ़ाना है।
BIS मानक के अनुरूप होने चाहिए हेलमेट
मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि वाहन निर्माता को प्रत्येक नए दोपहिया वाहन के साथ दो सुरक्षात्मक हेलमेट देने होंगे, जो भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत छूट प्राप्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली गंभीर चोटों और मौतों को कम किया जा सकेगा।
नए वाहनों में ABS भी होना जरूरी
सरकार ने एक और सुरक्षा उपाय प्रस्तावित किया है। 1 जनवरी 2026 से 50cc से अधिक इंजन क्षमता या 50 किमी/घंटा से अधिक गति वाले सभी नए L2 श्रेणी के दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा। यह ABS भारतीय मानक IS14664:2010 के अनुरूप होना चाहिए, जिससे आपातकालीन ब्रेकिंग के दौरान वाहन का नियंत्रण बेहतर होगा और फिसलने की घटनाओं में कमी आएगी।
सुझाव भेजने के लिए 30 दिन का समय
इन प्रस्तावित नियमों पर नागरिकों और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। मसौदा अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने विचार
[email protected] पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन नए नियमों से देश में सड़क सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा।