अंकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्य समेत तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा

30 May 2025 19:08:47
- कोटद्वार एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला

Ankita Bhandari murder case(Image Source-Internet) 
एबी न्यूज़ नेटवर्क।
उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अंकिता भंडारी (Ankita Bhandari) हत्याकांड में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, उसके सहयोगी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 201 (सबूत मिटाना), 120बी (आपराधिक साजिश), 354ए (यौन उत्पीड़न) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया।
 
मां ने की फांसी की मांग, भावुक अपील
अदालत के फैसले के बाद पीड़िता की मां सोनी देवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान भावुक होकर दोषियों को फांसी देने की मांग की। उन्होंने कहा, “अपराधियों को मौत की सजा मिले... मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूं कि वे हमारा समर्थन जारी रखें और कोटद्वार कोर्ट में आकर हमारे हौसले को बढ़ाएं।”
 
ऐसे हुई थी जघन्य हत्या
19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी जिले की निवासी थीं और ऋषिकेश के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थीं। आरोप है कि रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके सहयोगियों ने उसे अवैध गतिविधियों में धकेलने की कोशिश की, विरोध करने पर उसे बैराज में धक्का देकर मार डाला। अंकिता का शव 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर से बरामद हुआ था, जबकि वह छह दिन से लापता थी।
 
ढाई साल चली सुनवाई, 47 गवाह पेश
इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई 30 जनवरी 2023 से कोटद्वार एडीजे कोर्ट में शुरू हुई थी। विशेष जांच टीम (SIT) की अगुवाई पुलिस उपमहानिरीक्षक पी. रेनूका देवी ने की थी। जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने करीब 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। SIT ने कुल 97 गवाह बनाए थे, लेकिन अदालत में 47 महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही कराई गई। ढाई साल से ज्यादा चली सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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