- हाईकोर्ट ने ऐप को ‘गेम ऑफ स्किल’ माना
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बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) उच्च न्यायालय ने स्पोर्ट्स बाज़ी प्लेटफॉर्म संचालक एसबीएन गेमिंग नेटवर्क प्रा. लि. को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि ‘रम्मी’ जैसे खेलों को कौशल आधारित गेम माना गया है, जो आईटी एक्ट या आईटी रूल्स के अंतर्गत निषिद्ध नहीं हैं। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के देशभर में ऐप को ब्लॉक करना प्रक्रियात्मक न्याय के विरुद्ध है।
राज्य बनाम केंद्र की अधिकार सीमा पर सवाल
अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सट्टेबाजी और जुए जैसे विषय राज्य सूची (सूची-2) में आते हैं, जबकि कौशल आधारित ऑनलाइन गेम्स पर नियंत्रण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) के तहत आता है, जो संघ सूची (सूची-1) में है। इस आधार पर राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने की वैधता पर सवाल खड़े हुए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि ऐप में रणनीति, संयोजन और योजना जैसे तत्व शामिल हैं, जिससे यह ‘गेम ऑफ स्किल’ की श्रेणी में आता है, न कि ‘गेम ऑफ चांस’ में।
5 मई के आदेश को बताया मनमाना और क्षेत्राधिकार से बाहर
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में दलील दी कि स्पोर्ट्स बाज़ी पूरी तरह से कानूनी और कौशल आधारित फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने 5 मई, 2025 को छत्तीसगढ़ पुलिस के तकनीकी सेवा शाखा द्वारा जारी आदेश को मनमाना, प्रक्रिया के विरुद्ध और राज्य की क्षेत्रीय सीमा से बाहर का करार दिया। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य में ‘जियो ब्लॉक’ के माध्यम से ऐप के संचालन पर रोक तो लगाई, लेकिन भारत के अन्य हिस्सों में इसके संचालन की अनुमति दी है। अगली सुनवाई तक यह अंतरिम राहत प्रभावी रहेगी।