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नागपुर।
केंद्रीय जीरो माइल (Zero Mile) क्षेत्र में लंबे समय से लंबित अंडरपास परियोजना को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हरी झंडी दे दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक ट्री अथॉरिटी की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आती, तब तक पेड़ों की कटाई नहीं की जा सकती। हालांकि, अदालत ने बिना पेड़ काटे प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी है।
पर्यावरणीय चिंता और हेरिटेज पेड़ों का मुद्दा
यह परियोजना मानस चौक, सिविल लाइंस और सीताबर्डी मार्ग के बीच लगातार रहने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने के उद्देश्य से प्रस्तावित है। हालांकि, इस योजना के तहत पेड़ों की संभावित कटाई को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता जयदीप दास ने पर्यावरणीय चिंता जताई है। उनके अनुसार, परियोजना स्थल पर 104 सामान्य और 11 हेरिटेज पेड़ हैं, जिनकी उम्र 52 से 214 वर्ष तक है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि वह शहर के हरित कवर की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
महा-मेट्रो की वृक्षारोपण रिपोर्ट और कोर्ट का निर्देश
महा-मेट्रो ने कोर्ट को जानकारी दी कि उसने पहले ही 1,700 पेड़ लगाए हैं, जो कि 1,500 पेड़ों की आवश्यकता से अधिक है। केवल इन पेड़ों का जियो-टैगिंग शेष है। इस पर हाईकोर्ट ने नागपुर महानगरपालिका और ट्री अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वे वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण कर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।