- दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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नई दिल्ली।
लोकप्रिय संगीतकार ए.आर. रहमान (A R Rehman) और फिल्म निर्माण कंपनी मद्रास टॉकीज को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने फिल्म पोन्नियन सेलवन 2 के गीत 'वीरा राजा वीरा' को लेकर कॉपीराइट उल्लंघन का दोषी पाया और दोनों पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि रहमान और मद्रास टॉकीज ने बिना अनुमति के एक पारंपरिक शास्त्रीय रचना का उपयोग किया और उसके वास्तविक रचनाकारों को श्रेय नहीं दिया।
'शिव स्तुति' से धुन चुराने का आरोप
यह विवाद शास्त्रीय गायक फैयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा दायर याचिका के बाद शुरू हुआ। डागर ने आरोप लगाया कि 'वीरा राजा वीरा' की धुन उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा गाई गई 'शिव स्तुति' से ली गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि गीत के भाव और संरचना मूल 'शिव स्तुति' से मिलती-जुलती हैं, लेकिन डागर परिवार को इसका कोई श्रेय नहीं दिया गया।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देना होगा श्रेय
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने माना कि 'वीरा राजा वीरा' वास्तव में 'शिव स्तुति' से प्रेरित है और इसका एक संशोधित संस्करण है। अदालत ने निर्देश दिया कि फिल्म और गीत से जुड़े सभी डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डागर बंधुओं को उचित श्रेय देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही रहमान और मद्रास टॉकीज को 2 करोड़ रुपये का भुगतान भी करना होगा।
रहमान का बचाव और कोर्ट का फैसला
अपनी सफाई में ए.आर. रहमान ने तर्क दिया कि 'शिव स्तुति' एक पारंपरिक ध्रुपद शैली की रचना है, जो सार्वजनिक डोमेन में है। उन्होंने कहा कि 'वीरा राजा वीरा' को आधुनिक तकनीकों और 227 परतों के साथ नया रूप दिया गया है, जो इसे मूल से अलग बनाता है। हालांकि, कोर्ट ने रहमान की दलीलें खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि मूल कलाकारों को उचित श्रेय देना अनिवार्य है और कॉपीराइट नियमों का पालन करना जरूरी है।