19 मिनट का वायरल वीडियो बना खतरा! फॉरवर्ड करना पड़ेगा भारी

10 Dec 2025 15:28:55
 
Viral video
 Image Source:(Internet)
एबी न्यूज़ नेटवर्क।
सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो (Video) तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवा जोड़े के अंतरंग क्षणों को दिखाए जाने का दावा किया जा रहा है। यह वीडियो नवंबर के अंतिम हफ्ते में पहली बार सामने आया था और देखने वालों के बीच इतनी तेजी से फैल गया कि इसका स्रोत तक खोज पाना मुश्किल हो गया। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि वीडियो जानबूझकर साझा किया गया या यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद से बनाया गया है। वीडियो की निरंतर शेयरिंग को देखते हुए प्रशासन ने कड़ी चेतावनी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति इसे किसी भी रूप में शेयर न करे, अन्यथा उसे जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

NCB साइबर सेल की पुष्टि
NCB साइबर सेल के अधिकारी अमित यादव ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि यह वायरल वीडियो AI-generated है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब इस वीडियो के “पार्ट 2” और “पार्ट 3” होने का दावा करते हुए उसे भी शेयर कर रहे हैं, जबकि वे भी कृत्रिम रूप से तैयार किए गए प्रतीत होते हैं। यादव ने बताया कि Sight Engine जैसी वेबसाइट्स का उपयोग कर यह जांचा जा सकता है कि कोई वीडियो AI से बनाया गया है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस वीडियो को किसी भी फॉर्मेट चाहे वह लिंक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्टेटस या फॉरवर्ड में साझा करना कानून का गंभीर उल्लंघन है। लगातार बढ़ती शेयरिंग के कारण यह एडवाइजरी जारी करनी पड़ी।

3 से 7 साल तक की जेल संभव
अमित यादव ने बताया कि आपत्तिजनक, अश्लील या निजी सामग्री को ऑनलाइन साझा करना भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है।
 
आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री साझा करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। धारा 67A के अनुसार पहली बार यौन सामग्री साझा करने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना, जबकि दोबारा अपराध करने पर सजा 7 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा, यह अपराध IPC की धारा 292, 293 और 354C के तहत भी आता है, जो इसे और गंभीर बना देता है। अधिकारी ने जोर देकर कहा कि ऐसे वीडियो साझा करना किसी की निजता का उल्लंघन है। यदि यह सामग्री किसी के पास पहुंचती है, तो उसे तुरंत डिलीट करें और किसी भी तरह से आगे न बढ़ाएं।
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