नागपुर में 13 दिसंबर को लोक अदालत, सभी न्यायालय होंगे शामिल

    01-Dec-2025
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Lok Adalat
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नागपुर।
नागपुर जिले के सभी न्यायालयों में 13 दिसंबर को लोक अदालत (Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायालय से लेकर तालुका स्तर के न्यायालय, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, उपभोक्ता मंच और अन्य अधिकरण इसमें भाग लेंगे। पूरी प्रक्रिया की निगरानी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश पी. सुराना द्वारा की जाएगी। लोक अदालत का उद्देश्य लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा कर लिटिगेंट्स को राहत देना है।
 
बिना शुल्क होगा निपटारा, निर्णय मान्य और अंतिम
इस लोक अदालत में दीवानी और समझौता योग्य फौजदारी मामले, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवाद, राजस्व प्रकरण, वैवाहिक सेटलमेंट और बैंक रिकवरी मामलों का समाधान किया जाएगा। विशेष बात यह है कि लोक अदालत में केस दाखिल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ताओं की विशेष पैनल पार्टियों को समाधान तक पहुंचाने में मार्गदर्शन देगी। लोक अदालत में पारित अवॉर्ड अंतिम माना जाएगा, जिसे कोर्ट डिक्री का दर्जा प्राप्त होगा और उसके खिलाफ अपील की अनुमति नहीं होगी। न्यायालय ने इच्छुक पक्षकारों से अपने मामलों को शामिल करने के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है।