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नागपुर।
पीओपी मूर्तियों के इस्तेमाल पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ (HC Nagpur bench) ने खुद संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर की है। इस मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पीओपी मूर्तियों का इस्तेमाल कर जल प्रदूषण तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 'परितंत्र' तैयार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने नियमों का उल्लंघन करने वाले गणेशोत्सव मंडलों पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।