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अकोला :
गवळी समाज के नेता और महाराष्ट्र गवळी समाज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष किसनराव हुंडीवाले की हत्या मामले में प्रमुख जिल्हा एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई जारी है। इस मामले में सोमवार और मंगलवार को सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के तत्कालीन निरीक्षक और मामले के जांच अधिकारी विनोद ठाकरे की गवाही दर्ज की गई। हालांकि, गवाही अभी अधूरी है और इसे 15 अक्टूबर को पुनः दर्ज किया जाएगा।
गौरतलब है कि 6 मई 2019 को धर्मादाय आयुक्त कार्यालय में किसनराव हुंडीवाले की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के आरोप में विक्रम उर्फ छोटू श्रीराम गावंडे, श्रीराम कसदन गावंडे, रणजीत गावंडे, प्रवीण गावंडे, धीरज गावंडे, सूरज गावंडे, मंगेश गावंडे, सतीश तायडे, विशाल तायडे, मयूर अहीर, दिनेश राजपूत, प्रतीक तोंडे और मोहम्मद साबीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
सरकार की ओर से इस मामले में विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम पैरवी कर रहे हैं। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडवोकेट उज्ज्वल निकम ने जांच अधिकारी विनोद ठाकरे की गवाही दर्ज की। इसके बाद आरोपी पक्ष के वकीलों ने भी उनसे सवाल किए।
मामले में अभी साक्षीदारों की गवाही जारी है, और 15 अक्टूबर को विनोद ठाकरे की अधूरी गवाही पूरी की जाएगी। किसनराव हुंडीवाले की हत्या से गवळी समाज में आक्रोश फैला हुआ था, और इस मामले पर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। न्यायालय में अब तक कई गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है, और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी अहम जानकारियां सामने आएंगी।