रितु मालू को झटका

    24-Sep-2024
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Ramjhula accident case
 (Image Source : Internet)
नागपुर।
राम झूला (Ramjhula) में शराब के नशे में मर्सिडीज कार चलाकर २ निर्दोष युवकों को कुचलने की आरोपी रितिका उर्फ रितु मालू का मामला सीआईडी को ट्रांसफर करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। इसके बाद आरोपी रितु मालू ने जिला सत्र न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन किया। सेशन कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर रितु मालू को झटका दिया है।
 
राज्य सरकार की ओर से तहसील थाने में दर्ज शिकायत में संशोधन की अनुमति मांगी गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 2 दिन की मोहलत दी। इस अर्जी पर जज आरएस पाटिल (भोसले) के समक्ष सुनवाई हुई। चंद्रशेखर जलतारे, रश्मि खापर्डे ने हादसे में मारे गए मोहम्मद आतिफ के भाई शाहरुख जिया मोहम्मद की पैरवी की। तहसील पुलिस ने शुरू में 25 फरवरी 2024 को विभिन्न अभियोग योग्य अपराधों के तहत रितु मालू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी, इसलिए मालू को उसी दिन प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई। इस बीच मालू के खून में अल्कोहल पाए जाने के बाद पुलिस ने २ मार्च को एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 (शराब के नशे में गाड़ी चलाना) के तहत संज्ञेय अपराध जोड़ा।
 
इसके बाद तमाम कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद पुलिस को मालू को गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं मिली। इसके लिए सरकार ने यह अर्जी दाखिल की है। अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय की गई है।