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नई दिल्ली :
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India ) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी (Jai Anmol Ambani) पर रिलायंस होम फाइनेंस मामले में उचित जाँच पड़ताल न करने के आरोप में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट लोन (जीपीसीएल) की मंजूरी के दौरान जय अनमोल द्वारा की गई कथित लापरवाही से संबंधित है। सेबी के अनुसार, जय अनमोल अंबानी ने निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में कंपनी के शेयरधारकों के हितों के खिलाफ कार्य किया और पर्याप्त सावधानी और परिश्रम का पालन नहीं किया।
इसके साथ ही, सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व मुख्य जोखिम अधिकारी, कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेबी ने कहा कि गोपालकृष्णन को विभिन्न जीपीसीएल ऋणों में दर्ज प्रमुख विचलनों के बारे में जानकारी थी, फिर भी उन्होंने उन्हें मंजूरी दी।
सेबी ने आदेश में यह भी कहा कि जय अनमोल अंबानी ने रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस में अपने बोर्ड सदस्य होने के बावजूद, इन कंपनियों को दिए गए जीपीसीएल लोन के संबंध में उचित परिश्रम का पालन नहीं किया।
पिछले महीने, सेबी ने अनिल अंबानी, उनकी कंपनी के तीन अन्य प्रमुख अधिकारियों और उनसे जुड़ी 23 कंपनियों पर वित्तीय कदाचार के कारण पांच साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इस कार्रवाई के पीछे वित्तीय अनियमितताओं का एक पैटर्न सामने आया था, जिसमें अनिल अंबानी की कंपनियों द्वारा नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया था।