रितु मालू मामले में फैसला सुरक्षित

    24-Aug-2024
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- सीआईडी जांच की अनुमति का इंतजार

Ramjhula hit and run case(Image Source : Internet) 
नागपुर।
मृतक के परिवार ने उच्च न्यायालय से सीआईडी जांच की मांग करते हुए दावा किया कि बहुचर्चित 'रामझूला हिट एंड रन' (Ramjhula hit and run) मामले की पारदर्शी जांच महाराष्ट्र पुलिस द्वारा संभव नहीं है। याचिका पर न्यायमूर्ति विनय जोशी और वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकील अमोल हुंगे ने पंचनामा में त्रुटि उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए दावा किया कि पुलिस ने आरोपियों को मौके से भागने में मदद की थी।
 
 
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ लोक अभियोजक देवेन्द्र चौहान ने याचिकाकर्ताओं के दावे को निराधार बताते हुए कहा कि जांच 'ट्रैक पर' है। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, याचिकाकर्ताओं को अपने दावों की कानूनी पुष्टि पेश करने और उत्तरदाताओं को घटनाओं का क्रम लिखित रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया।