- मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मनपा ने लिया निर्णय
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नागपुर।
गणेशोत्सव (Ganeshotsav) 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तदनुसार, नागपुर महानगरपालिका द्वारा नागपुर शहर में पर्यावरण-अनुकूल गणेशोत्सव मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। नागपुर मनपा प्रशासन द्वारा इस वर्ष के गणेशोत्सव में गणेश मंडलों द्वारा लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क माफ करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव के संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार से प्राप्त निर्देश के अनुसार परमिट शुल्क माफ करने का निर्णय जारी किया है।
पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव को लेकर मनपा आयुक्तों ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें गणेशोत्सव 2024 गणेश मंडल की अनुमति के लिए आवेदन सत्यापन और निरीक्षण शुल्क 200 रुपए और जमा राशि 1 हजार से 5 हजार रुपए पूरी तरह माफ कर दी गई है।
उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार नगर निगम द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों को लागू किया जा रहा है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने पर्यावरण-अनुकूल गणेशोत्सव मनाने की दृष्टि से नागपुर शहर में गणेशोत्सव 2024 के लिए निम्नलिखित नीति/दिशानिर्देश जारी किए हैं।
1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिनांक 12 मई 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीओपी मूर्तियों का निर्माण/उत्पादन प्रतिबंधित है और पीओपी मूर्तियां नहीं खरीदी जानी चाहिए। नागरिकों को पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करना अनिवार्य है।
2. आवासीय परिसर/संस्थान/घरकुल में 'एक परिसर एक गणपति' एक श्री गणेश की स्थापना की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए। जुलूसों में शोर के स्तर को नियंत्रित करके ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए।
3. सभी मूर्ति निर्माताओं/कलाकारों को मूर्तियां बनाने के लिए नगर निगम जोनल कार्यालय के माध्यम से पंजीकरण/लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
4. शहर में जहां प्राकृतिक जलस्रोत हों, वहां मूर्तियों का विसर्जन न किया जाए। मनपा क्षेत्राधिकार के भीतर संपूर्ण झील को विसर्जन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है और साधकों को मूर्ति को कृत्रिम झील में ही विसर्जन करना होगा।
5. गणेशोत्सव 2024 के लिए सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की गणेश मूर्ति के लिए कोई अधिकतम ऊंचाई निबंध नहीं होगा। हालांकि चूंकि गणेश विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में किया जाना है, इसलिए जिन सार्वजनिक निकायों की गणेश मूर्तियां 4 फीट से अधिक हैं, उन्हें मनपा सीमा के बाहर विसर्जन की व्यवस्था करनी चाहिए और संबंधित पुलिस विभाग को भी सूचित करना चाहिए और जुलूस के लिए उचित अनुमति लेनी चाहिए।
6. पहले घरेलू गणेश प्रतिमाओं के लिए अधिकतम ऊंचाई 2 फीट थी। इस वर्ष घर में बनी गणेश प्रतिमाओं के लिए ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होगी। लेकिन घरेलू मूर्तियों की ऊंचाई पर 2 फीट की ऊंचाई सीमा का स्वेच्छा से पालन करना अनिवार्य है।
7. मूर्तियां बनाते समय हानिकारक एवं न नष्ट होने वाले रासायनिक रंगों का प्रयोग न किया जाए। मूर्तियां बनाते समय पर्यावरण अनुकूल रंगों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। मूर्ति की साज-सज्जा में प्लास्टिक एवं थर्माकोल का प्रयोग न किया जाए।
8. ध्यान रहे कि यदि विक्रेता पीओपी मूर्ति का निर्माण, भण्डारण, उपयोग एवं विक्रय करते हुए पाया गया तो मूर्ति जब्त कर ली जायेगी तथा विक्रेता पर 10 हजार रूपए का जुर्माना/दंड लगाया जाएगा।
9. गणेशोत्सव 2024 गणेश मंडल अनुमति आवेदन सत्यापन और निरीक्षण शुल्क 200/- रुपये और जमा राशि 1 हजार रुपए से 5 हजार रुपए तक पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
10. इसके साथ ही गणेशोत्सव 2024 के लिए गणेश मंडल मंडप की अनुमति के लिए अग्निशमन विभाग शुल्क, मंडप के निर्माण के लिए पार्क खाते, संपत्ति और निजी भूमि पर लगाए जाने वाले शुल्क को भी माफ कर दिया गया है।
11. गणेश मंडल को पंजीकृत करने के लिए एक ऑनलाइन लिंक प्रदान किया जाएगा। गणेश मंडल को इस लिंक पर पंजीकरण करना होगा और गणेश मंडल की सुविधा के लिए क्षेत्रवार सुविधा केंद्र स्थापित करना होगा।
12. पारंपरिक मूर्ति संघ की मांग के अनुसार 5 हजार रुपए की जमा राशि को माफ किए बिना 500 रुपए शुल्क लगाया जा रहा है।
13. मूर्तिकार संघ की मांग के अनुसार शहर में किसी सार्वजनिक स्थान का चयन कर उस स्थान पर इको-फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराना अथवा मौके पर पेंडल बनाने पर 200 रुपए का शुल्क देना होगा।
14. पूजा आयोजन समिति/गणेश उत्सव मंडल, व्यक्तियों को गणेश उत्सव के दौरान स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों/शिविरों के आयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए और मलेरिया, डेंगू और एलिफेंटियासिस रोगों और उनके निवारक उपायों के साथ-साथ स्वच्छता और अपशिष्ट पृथक्करण के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी।
15. कृत्रिम विसर्जन स्थल पर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था नागपुर महानगरपालिका के माध्यम से की जानी चाहिए तथा आगमन एवं विसर्जन मार्गों से संबंधित विद्युत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से आवश्यक सुधार (लैंप की संख्या एवं क्षमता) किए जाने हैं।
16. गणेशोत्सव 2024 के लिए 500 रुपए का सफाई शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।
17. शहर की सभी झीलों में विसर्जन पर रोक लगा दी गयी है और झीलों की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की जाएगी।
18. श्री गणेश विसर्जन स्थल पर चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी।
19. श्री गणेश विसर्जन स्थल पर अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से फायर ब्रिगेड के साथ-साथ तैराकों की भी व्यवस्था की जायेगी।
20. गणेश महोत्सव 2024 के लिए, हालांकि गणेश मंडल की अनुमति के लिए लिया जाने वाला शुल्क माफ कर दिया गया है,विविध परिपत्रों (सरकार/मनपा) और उच्च न्यायालय के आदेशों में निहित नियमों और शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रहेगा। उदाहरण के लिए, फायर ब्रिगेड की शर्तें, लाइसेंसिंग विभाग के नियम और शर्तें, प्लास्टिक और थर्माकोल प्रतिबंध के संबंध में सरकारी निर्देश आदि का पालन करना होगा।