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नागपुर :
शराब के नशे में कार चलाते हुए दो युवकों को कुलचने के आरोप में रितिका उर्फ रितु दिनेश मालू (39) को गिरफ्तार करना जरूरी होने की बात सरकारी वकील एड. रश्मि खापर्डे ने सत्र न्यायालय के समक्ष कही.
मालू की जमानत रद्द कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तहसील पुलिस ने सत्र न्यायालय में नया आवेदन दिया है. इस पर न्यायाधीश आर. एस. पाटिल (भोसले) के समक्ष सुनवाई हुई. इस दौरान, एड. खापर्डे ने मालू को गिरफ्तार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर न्यायालय का ध्यान खींचा. घटना के वक्त मालू बहुत तेजी से कार चला रही थी. उसके सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास उपलब्ध हैं. इसके अलावा घटना के बाद मालू ने सबूत नष्ट करने का प्रयास भी किया. वह जांच में सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं.
मालू के वकील एड. चंद्रशेखर जलतारे ने पुलिस के आवेदन का विरोध किया. मालू मामले में जांच में सहयोग कर रही है. जांच अधिकारी जब भी बुलाते हैं, तब वे पुलिस थाने जाती हैं. केवल गैर जमानती मामले दर्ज कर लेने से पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं मिल जाता. उन्होंने न्यायालय को बताया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है. इसके लिए मालू को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है. एड. जलतारे ने कहा कि पुलिस का आवेदन गैरकानूनी है. इस मामले में अब बुधवार को अगली सुनवाई होगी.