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नागपुर।
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड़ सशक्तिकरण एवं स्वाभिमान योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध समूहों के भूमिहीन परिवारों को कृषि भूमि उपलब्ध कराई जाती है।
नागपुर जिले में खेती करने वाले इच्छुक किसानों को समाज कल्याण विभाग को कृषि बेचने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक प्रस्ताव सहायक आयुक्त समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, श्रद्धानंद पेठ नागपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त समाज कल्याण नागपुर से संपर्क किया जा सकता है।
भूमि की बिक्री के नियम एवं शर्तें
1. आवेदक (भूमि विक्रेता/भूमि स्वामी) को निर्धारित प्रारूप में आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा।
2. कृषि योग्य भूमि के लिए यह राशि 5 लाख रुपए प्रति एकड़ और बागवानी भूमि के लिए यह राशि 8 लाख रुपए प्रति एकड़ तय की जाएगी।