नागपुर :
नागपुर के राम झूला हिट एंड रन मामले में 4 महीने से फरार चल रही रितिका उर्फ रितु मालू को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को रितु को कोर्ट में पेश किया और पुलिस हिरासत की मांग की। लेकिन कोर्ट ने रितु की गिरफ्तारी को अवैध बताया है और उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।
चार महीने बाद आरोपी का सरेंडर
25 फरवरी 2024 को नागपुर के राम झूला फ्लाईओवर पर भयानक हादसा हुआ था। 25 फरवरी की आधी रात को एक मर्सिडीज कार ने दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवकों की मौत हो गई। मृतकों के नाम मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया हैं। हादसे के बाद से आरोपी रितिका मालू फरार थी। पुलिस इस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही थी। आख़िरकार चार महीने बाद यानी 1 जुलाई 2024 को उसने ख़ुद को सरेंडर कर दिया।
अदालत ने पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी
इसके बाद तहसील पुलिस ने घातक दुर्घटना का मामला दर्ज कर रितु को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में रितिका मालू को कल दोपहर तहसील पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इस मामले में पुलिस ने रितु की पुलिस हिरासत की मांग की थी। इसके मुताबिक कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। इसके बाद पुलिस ने रिमांड के अनुरोध को खारिज करते हुए रितु को जमानत दे दी। अब इस मामले में तहसील पुलिस कोर्ट में अपील करेगी।