- ताड़ोबा सफारी में 12 करोड़ की धांधली
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नागपुर :
ताडोबा जंगल सफारी बुकिंग में 12 करोड़ रुपए से अधिक की धांधली के आरोपी ठाकुर बंधुओं को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया. इस मामले में अभिषेक व रोहितकुमार विनोदसिंह ठाकुर आरोपी है.
आर्थिक अपराध पुलिस ने 90 दिनों में इस मामले की जांच पूर्ण कर सक्षम न्यायालय में चार्जशीट दायर नहीं की. इसलिए ठाकुर बंधुओं ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत न्यायिक हिरासत को गलत बताते हुए वैधानिक जमानत देने की मांग की थी. उनके द्वारा इसके लिए दायर की गई याचिका पर न्यायाधीशद्वय विभा कंकणवाड़ी व वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई. इसके बाद न्यायालय ने रिकॉर्ड पर विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को गुणवत्ताहीन ठहराकर खारिज कर दिया.
ठाकुर बंधु वाइल्ड कनेक्टिविटी सोल्युशन फर्म के पार्टनर है. ताड़ोबा-अंधारी व्याघ्र संवर्धन फाउंडेशन ने जंगल सफारी की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वाइल्ड कनेक्टिविटी सोल्युशन के साथ 10 दिसंबर 2021 को करार किया था. इसके बाद सोल्युशंस ने करार के नियम व शर्तों को भंग कर जंगल सफारी बुकिंग के 12 करोड़ 15 लाख 50 हजार 831 रुपए वनविभाग को अदा नहीं किए. बुकिंग के संदर्भ में आवश्यक साक्ष्य भी पेश नहीं किए. इस धोखाधड़ी के कारण सोल्युशंस के साथ करार रद्द कर दिया गया.
साथ ही ठाकुर बंधुओं के खिलाफ चंद्रपुर में रामनगर पुलिस ने विभागीय वन अधिकारी की शिकायत पर भादंवि की धारा 420, 406, 409,34 अंतर्गत एफआईआर दर्ज की. इस बीच दोनों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत भी नहीं मिली. इसके बाद रोहितकुमार को 4 अप्रैल व अभिषेक को 8 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया.