वनिता काले को जमानत नहीं

18 Jun 2024 16:46:02

no bail for vanita kale
 (Image Source : Internet/ Representative)
 
नागपुर :
सत्र न्यायालय ने आंगनबाड़ी सामग्री खरीदी घोटाले के मामले में आरोपी बाल विकास परियोजना अधिकारी वनिता विनायक काले को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।  जबकि श्री बुक डिपो के प्रकाश भुरचंडी, शंभवी एज्युकेशन के वीरेंद्र कुमार बंसल व वृषाली एम्पोरियम की प्रीति पवार को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश जे. ए. शेख ने यह फैसला सुनाया है। इन आरोपियों के खिलाफ पारशिवनी पुलिस ने 2 जून 2024 को एफआईआर दर्ज किया है।
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