-सजा की अवधि पूरी होने से पहले ही मिलेगी रिहाई
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नागपुर।
उपराजधानी से अहम खबर सामने आई है। डॉन अरुण गवली अपनी सजा की अवधि से पहले ही जेल से रिहा हो जाएंगे। 2006 के सरकारी फैसले के आधार पर डॉन अरुण गवली ने सजा से रिहाई की मांग की थी। इसके मुताबिक, अब डॉन अरुण गवली को सजा की अवधि से पहले जेल से रिहा कर दिया जाएगा। अरुण गवली नगरसेवक कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के मामले में
नागपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। गवली ने 2006 के सरकारी फैसले के आधार पर सजा से छूट मांगी थी।
इस सरकारी निर्णय के अनुसार, 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके विकलांग कैदी, जिन्होंने अपनी आधी सजा काट ली है, उन्हें उनकी सजा से छूट दी गई है। इसी आधार पर अरुण गवली ने मांग की थी कि उन्हें सजा से छूट दी जानी चाहिए। अरुण गवली की याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन हाल ही में उच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब 2006 के फैसले के मुताबिक उन्हें सजा की अवधि से पहले ही जेल से रिहा कर दिया जाएगा। गवली एवं उनके परिजनों तथा शुभचिंतकों को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वे जल्द जेल से रिहा हो जाएंगे।