मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में होंगे विविध प्रतिबंध लागू

    17-Apr-2024
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Various restrictions will be imposed within 100 meters of polling stations
(Image Source : Internet/ Representative)
 
नागपुर।
रामटेक लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है और 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। तदनुसार, जिला दंडाधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने मतदान दिवस पर मतदान केंद्र के 100 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। उक्त प्रतिबंध 17 अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल 2024 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।
 
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के नियम 144 के तहत, इस अवधि के दौरान गैरकानूनी सभा और सार्वजनिक प्रचार बैठकें आयोजित करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदाताओं को प्रदान किए जाने वाले अनौपचारिक पहचान पत्र सादे सफेद कागज पर होने चाहिए और किसी भी प्रतीक, उम्मीदवार का नाम या पार्टी का नाम मुद्रित करने पर प्रतिबंध होगा। चुनाव ड्यूटी पर तैनात वाहनों को छोड़कर सभी वाहन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रहेंगे। मतदाताओं, उम्मीदवारों और उनके चुनाव और मतदान प्रतिनिधियों के अलावा, केवल चुनाव आयोग से वैध प्राधिकरण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को मतदान केंद्र में प्रवेश पर रोक रहेगी।
 
मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं पर अनुचित दबाव डालना, मतदाताओं को डराना, प्रतिरूपण करना और मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान के दिन मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की प्रथा को रोकने के लिए सभी प्रकार के वाहन जैसे टैक्सी, निजी कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, स्टेशन वैन, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
 
मतदान के दिन पहचान पत्र वितरण स्थल अथवा मतदान केंद्र परिसर में पोस्टर, झंडे, चिन्ह एवं अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति जिसकी सुरक्षा को खतरा होने पर सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई है, वह अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही, यदि ऐसा कोई व्यक्ति मतदाता भी है, तो उसे मात्र मतदान के लिए सुरक्षाकर्मियों के साथ मतदान केंद्र क्षेत्र में आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा, तथापि उस व्यक्ति की विशेष सुरक्षा टीम द्वारा विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।
 
संरक्षित व्यक्ति के साथ केवल हथियार के साथ मतदान केंद्र के दरवाजे तक ही जा सकता है और एक निजी सुरक्षा अधिकारी सुरक्षित व्यक्ति (प्रोटेक्टी) के साथ बिना हथियार दिखाए और मतदान प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा डाले बिना मतदान केंद्र तक जा सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव प्रतिनिधि या मतदान एजेंट के रूप में नियुक्त करना निषिद्ध होगा जिसे सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई हो या जिसके पास निजी सुरक्षा गार्ड हों। मतदान के दिन मतदान केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट फोन, वायरलेस सेट ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा मतदान केंद्रों के पीठासीन पदाधिकारी, आचार संहिता, विधि व्यवस्था दल प्रमुख, चुनाव ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगी।