- दो साल तक रेट स्थिर
नागपुर।
पिछले साल की तरह राज्य सरकार ने वार्षिक दर तालिका यानी पुनर्गणना दर (रेडि रेकनर रेट) में कोई बदलाव नहीं किया है। राज्य में संपत्तियों की पुनर्गणना दरें पिछले दो वर्षों से स्थिर हैं। यह महाराष्ट्र राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों के लिए हर साल 1 अप्रैल को प्रकाशित किया जाता है।
इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य पुणे के मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी तथा पंजीयन महानिरीक्षक एवं मुद्रांक नियंत्रक हीरालाल सोनावणे ने 31 मार्च को वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक दर तालिका और मूल्यांकन दिशानिर्देशों में परिवर्तन न करने और बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसकी एक प्रति मंत्रालय में राजस्व, स्टैम्प शुल्क एवं पंजीयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)-2 नागपुर को भेजी गई है। इस आदेश के चलते ग्राहकों को प्रॉपर्टी खरीदते-बेचते समय पिछले साल के रेडि रेकनर रेट के मुताबिक स्टांप ड्यूटी चुकानी होगी।
शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी वर्ष 2022-23 (वर्ष 2023-24 के लिए लागू) की वार्षिक दर सारणी, मूल्यांकन दिशानिर्देश एवं निर्माण दरें यथावत रखी गई हैं। संपूर्ण राज्य में वित्त वर्ष 2017 से पुनर्गणना दर में बदलाव की घोषणा 1 अप्रैल को की गई है। ये वार्षिक दर तालिकाएं पंजीकरण विभाग की वेबसाइट पर एएसआर में प्रक्रिया पर ऑनलाइन सेवाओं के तहत उपलब्ध हैं।