धनगर समुदाय के विद्यार्थियों से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वयं योजना का लाभ उठाने का आवाहन

    06-Mar-2024
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- 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित

studentsappeal to students of dhangar community to take advantage of pandit deen dayal upadhyay swayam yojana
 
 
नागपुर।
धनगर समुदाय के विद्यार्थियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना (pandit deen dayal upadhyay swayam yojana) शुरू की गई है। इस योजना के लिए चालू शैक्षणिक वर्ष में 15 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने धनगर समुदाय के विद्यार्थियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। यह योजना धनगर समुदाय के उन छात्रों के लिए है जो मनपा और जिला स्तर के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे हैं।
 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना धनगर समुदाय के उन विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है, उन्हें 12वीं के बाद किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम महाविद्यालय में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश मिला है, लेकिन सामाजिक न्याय, जनजाति विभाग के छात्रावासों में प्रवेश नहीं मिला है। जो छात्र इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दीक्षाभूमि रोड, श्रद्धानंद पेठ, नागपुर से सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, सामाजिक न्याय भवन, विंग बी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और 15 मार्च तक आवेदन पत्र सटीकतापूर्वक भरकर जमा करना होगा। अधिक जानकारी के लिए सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, नागपुर से संपर्क किया जा सकता है।
 
पात्रता मापदंड
आवेदक छात्र धनगर समुदाय से होना चाहिए। आवेदन के साथ जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। छात्र के माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी को अपना आधार नंबर अपने राष्ट्रीयकृत बैंक खाते से लिंक कराना अनिवार्य है। छात्र उस शहर का निवासी नहीं होना चाहिए जहां शैक्षणिक संस्थान स्थित है। छात्र को 12वीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए। केंद्र सरकार पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
 
योजना का लाभ दो वर्ष से कम अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। छात्रों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल, आर्किटेक्चर काउंसिल, राज्य सरकार या इसी तरह के निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज, संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित छात्रों को 12वीं के बाद केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम कॉलेज में प्रवेश लेना होगा।