जीएसटी सलाहकार एड. एसएन कपूर ने दी बजट पर प्रतिक्रिया

    02-Feb-2024
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gst consultant ed sn kapoor reacted on the budget
 (image source: internet)  
 
 
नागपुर।
हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित बजट पर जीएसटी सलाहकार एडवोकेट एसएन कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनके अनुसार सीजीएसटी अधिनियम के लिए बजट में जीएसटी संशोधन प्रस्तावित हैं। बजट के लिए सीजीएसटी अधिनियम में दिए गए प्रस्तावों का उनका विश्लेषण इस प्रकार है:
 
1. सीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) और (4) के अनुसार आरसीएम आवक आपूर्ति की प्राप्ति को शामिल करने के लिए इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है। आरसीएम आवक आपूर्ति के तहत कर के भुगतान का तरीका निर्धारित किया जाएगा।
 
2. पंजीकृत व्यक्ति का कोई भी कार्यालय जो सामान्य आईटीसी प्राप्त करता है, उसे अनिवार्य रूप से आईएसडी के रूप में पंजीकृत होना होगा और आईटीसी को अलग-अलग व्यक्तियों को वितरित करना होगा। यह प्रक्रिया धारा 20(1) के तहत हो सकता है। यह प्रस्तावित संशोधन, यदि स्वीकृत हो जाता है, तो सेवाओं की आम आवक आपूर्ति के लिए मुकदमेबाजी का पिटारा खुल जाएगा, जो सामान्य पंजीकरण में प्राप्त की जा रही हैं और फिर सामान्य चालान प्रक्रिया के माध्यम से विशिष्ट व्यक्तियों को वितरित की जाती है। हालांकि इससे सरकार को कोई राजस्व का नुकसान नहीं होगा।
 
3. आईएसडी द्वारा आईटीसी के वितरण के लिए समय सीमा और शर्तें नियम (धारा 20 (2)) में निर्धारित की जाएगी।
 
4. सीजीएसटी की आईटीसी को सीजीएसटी या आईजीएसटी के रूप में और आईजीएसटी की आईटीसी को आईजीएसटी या सीजीएसटी के रूप में वितरित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आईएसडी व्यक्ति के विकल्प पर आईटीसी को विशिष्ट व्यक्ति को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया (धारा 20(3)) के तहत होनी है।
 
5. विशेष प्रक्रिया के अनुसार माल के निर्माण में उपयोग की जाने वाली मशीनों को पंजीकृत न करने पर दंड का प्रावधान करते हुए नई धारा 122ए जोड़ी जाएगी। वर्तमान में मशीन पंजीकरण प्रक्रिया गुटखा निर्माताओं के लिए लागू की गई है।