गजानन नगर से आजाद चौक चूनाभट्टी तक यातायात प्रतिबंधित

    17-Feb-2024
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-मनपा आयुक्त ने जारी किए आदेश

Traffic restricted from Gajanan Nagar to Azad Chowk Chunabhatti (image source: internet/representative)
 
नागपुर।
गजानन नगर से आजाद चौक चूनाभट्टी तक सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण के लिए मनपा आयुक्त और प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने इस सड़क पर यातायात प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है।
 
मनपा आयुक्त ने रिंग रोड, गजानन नगर से आजाद चौक चूनाभट्टी तक की सड़क को किसी भी यातायात के लिए बंद करने का आदेश दिया है। बायीं ओर की सड़क बंद होने के बाद सड़क पर यातायात को सड़क के दाईं ओर मोड़ा जा रहा है। यह आदेश 7 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। इन सड़कों पर कार्य के लिए ठेकेदारों एवं कार्यपालक अभियंताओं को सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा।
 
कार्य स्थल पर नोटिस बोर्ड एवं कार्य प्रारंभ/समाप्ति तिथि का बोर्ड लगाया जाएगा। अपने यातायात सुरक्षा गार्ड/स्वयंसेवकों को सड़क पर बैरिकेड्स के पास और दोनों छोर पर जहां वैकल्पिक मार्ग शुरू होता है वहां विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यातायात सुरक्षा गार्ड, यातायात साइन बोर्ड, शंकु, बैरिकेड्स, दरवाजा प्रतिबिंबित जैकेट, एलईडी बैटन, ब्लिंकर इत्यादि जैसे संसाधन प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
 
जिस स्थान पर वैकल्पिक मार्ग प्रारंभ होता है तथा जिस मार्ग पर कार्य होना है उसके किनारे पर वैकल्पिक मार्ग (परिवर्तन) की विस्तृत जानकारी वाले बोर्ड लगाए जाएंगे। रात में वाहन चालकों को जानकारी देने के लिए एलईडी डायवर्जन बोर्ड लगाए जाएंगे। बैरिकेडिंग पर एलईडी साइन बोर्ड अवश्य लगाया जाएगा।
 
जहां दाहिनी ओर दो-तरफा यातायात चलना है, वहां एक अस्थायी सड़क विभाजक बनाया जाना चाहिए और दो-तरफा यातायात को एक लेन से डायवर्ट किया जाना चाहिए। किसी भी अप्रिय घटना के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। यातायात नियमों के साथ-साथ यातायात पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का भी पालन करें। आदेश में कहा गया है कि जिन निवासियों या नागरिकों के कार्यालय इस सड़क के दोनों ओर हैं, उनकी सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं, इस आशय के निर्देश जारी किए गए हैं।