राज्य सरकार की पिंक ई- रिक्शा योजना का लाभ उठायें

05 Oct 2024 15:51:39
- अधिक से अधिक आवेदन करें; मनपा की अपील  

Pink E-Rickshaw Scheme (Image Source : Internet)
नागपुर।
राज्य सरकार ने राज्य की जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें सुरक्षित यात्रा करने में सक्षम बनाने के लिए पिंक ई- रिक्शा योजना (Pink E Rickshaw) शुरू की है। नागपुर नगर निगम आयुक्त और प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी ने इच्छुक महिलाओं से राज्य सरकार की पिंक ई-रिक्शा योजना के लिए बड़ी संख्या में आवेदन करने और योजना का लाभ उठाने की अपील की।
 
राज्य सरकार ने राज्य में जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है, और यह योजना नागपुर शहर में नगर निगम डॉ. अभिजीत और अतिरिक्त आंचल गोयल एवं बाल नागपुर नगर योजना को किया जाएगा एवं बालिकाओं को पर्याप्त सुविधाएं सृजन को उपलब्ध कराकर रोजगार बढ़ावा दिया जाए, उनका आर्थिक एवं भी लागू की जाएगी।
 
आयुक्त एवं प्रशासक चौधरी के मार्गदर्शन आयुक्त श्रीमती के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग द्वारा निगम के भीतर इस सफलतापूर्वक लागू । प्रदेश में महिलाओं सामाजिक पुनर्वास किया जाए, आकांक्षी बालिकाओं एवं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, महिलाएं एवं बालिकाएं सुरक्षित यात्रा कर सकें।
 
इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह योजना लागू की है. योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को रिक्शा खरीदने और उन्हें चलाने के लिए अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिंक ई-रिक्शा योजना के लिए पात्रता मानदंड तय कर दिए गए हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाएं महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए, व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए, लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ३ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, विधवा, कानूनी रूप से तलाकशुदा, अनाथ प्रमाणित लड़की, दादी पूर्व-पालन गृह बाल गृह में भर्ती होना चाहिए इत्यादि को प्राथमिकता दी जाएगी साथ ही गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
 
पात्र महिलाओं की आयु कम से कम १८ से २५ वर्ष होनी चाहिए। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और चयनित एजेंसी द्वारा पोएसवीए बैज जारी किया जाएगा। अंतिम मंजूरी के बाद वाहन खरीदने के लिए लोन की ७० फीसदी रकम बैंक में जरूरी दस्तावेजों के साथ पूरी कर ली जाएगी। परमिट और चालक लाइसेंस प्राप्त होने के बाद २० प्रतिशत राशि महिला एवं बाल विकास अधिकारी के माध्यम से वाहन आपूर्ति एजेंसी को दी जाएगी। लाभार्थी को वित्तीय भार का १० प्रतिशत स्वयं भुगतान करना होगा, ७० प्रतिशत ऋण ५ वर्षों के भीतर चुकाना होगा।
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