- उपमुख्यमंत्री ने दिया नए साल का ताेहफा
नागपुर।
नागपुर शहरवासियाें काे मनपा की ‘अभय याेजना’ (Abhay Yojana 2023 24) के रूप में नए साल का एक विशिष्ट ताेहा मिला है। इस याेजना के रूप में नागपुर मनपा के बकाया संपत्ति कर, जल शुल्क, बाजार विभाग की दुकानें, उपकर, स्थान उपयाेग शुल्क और जुर्माने पर 80 प्रतिशत की छूट दे रही है। इसका उद्घाटन वर्ष 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी काे देवेंद्र फड़णवीस ने किया।
सिविल लाइंस के डाॅ. वसंतराव देशपांडे सभागृह में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में जिला याेजना समिति की बैठक हुई। अभय याेजना के तहत नागरिकाें काे 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक बकाया संपत्ति कर, जल शुल्क, बाजार विभाग की दुकानें, उपकर, स्थान उपयाेग शुल्क और जुर्माने पर 80 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके लिए लाभार्थी मनपा मुख्यालय या संबंधित जाेनल कार्यालय में जा सकते हैं या कर/शुल्क ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। इस याेजना से नागपुर शहर के लगभग 4.5 लाख करदाता, उपभाेक्ता, लाइसेंसधारी लाभान्वित हाे सकेंगे। याेजना के लिए शर्तें नागपुर मनपा द्वारा निर्धारित की गई हैं।
इसके मुताबिक अभय याेजना का लाभ उठाने की अवधि 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 रात 8 बजे तक तय की गई है। इस अवधि के दाैरान, करदाताओं, उपभाेक्ताओं, लाइसेंस धारकाें काे भुगतान की जाने वाली मूल राशि का 100 प्रतिशत नागपुर मनपा काे और शेष 20 प्रतिशत जुर्माना और जुर्माना राशि मनपा निधि में जमा करना अनिवार्य हाेगा। उक्त याेजना के प्रारंभ हाेने से पहले भुगतान की गई किसी भी राशि की वापसी के लिए इस याेजना के तहत काेई मांग/दावा नहीं किया जा सकता है। उस अवधि के दाैरान लंबित काेई भी अपील जिसके लिए पुनरीक्षण आवेदन, संदर्भ आवेदन, माननीय से राहत प्राप्त की जानी है। यदि मुकदमा या रिट याचिका न्यायालय में लंबित है ताे उसे बिना शर्त वापस लिया जाए। यदि अभय याेजना का लाभ लेने के बाद अपीलीय समीक्षा हेतु आवेदन, संदर्भ आवेदन, यदि अदालत में काेई दावा दायर किया जाता है या रिट याचिका दायर की जाती है और उक्त याेजना के लाभार्थियाें काे भविष्य में संपत्ति कर के लिए दाेषी पाया जाता है, ताे अभय याेजना के तहत संबंधित अवधि के लिए दी गई रियायतें वापस ले ली जाएंगी। संपत्ति कर अभय याेजना 2023-24 के लाभार्थियाें काे एक लिखित वचन पत्र जमा करना हाेगा कि भविष्य में उन पर आयकर का बकाया नहीं हाेगा। इन सभी शर्ताें के अधीन, नागरिकाें से अनुराेध किया गया है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अभय याेजना का लाभ उठाएं और संपत्ति कर, जल शुल्क, बाजार विभाग की दुकानाें के उपयाेग शुल्क, अपशिष्ट, स्थान आदि के बकाया पर 80 प्रतिशत छूट प्राप्त करें।