अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी दोषी करार!

    05-Jun-2023
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Mukhtar Ansari Sentenced For Life - Abhijeet Bharat
 
वाराणसी : उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक विशेष सांसद-विधायक अदालत ने जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को तीन दशक पुराने अवधेश राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराया। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि अदालत आज इस मामले में सजा का ऐलान कर सकती है। अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा, "अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया जहां अदालत ने उन्हें धारा 145 और 302 मीटर के तहत दोषी ठहराया।"
 
अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा, "हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि उसे अधिकतम संभव सजा मिलेगी। माफिया मुख्तार अंसारी ने कई बार सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की।" फैसले से पहले अदालत परिसर और शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
 
विशेष अदालत ने 19 मई को दलीलों के बाद सुनवाई पूरी की, अपना आदेश सुरक्षित रखा और इसे देने के लिए 5 जून की तारीख तय की। अवधेश राय की हत्या के मामले में अजय राय ने प्राथमिकी में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलीम को नामजद किया था। 17 मई को गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद इलाके में हत्या के प्रयास की साजिश रचने के एक मामले में बरी कर दिया था। 2009 में मीर हसन ने अंसारी के खिलाफ 120 बी के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था।