New Parliament House Inauguration : क्या राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी नए संसद का उद्घाटन ?

    25-May-2023
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PIL Filed In SC For Inauguration By President Murmu 
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक जनहित याचिका दायर कर यह निर्देश देने की मांग की गई कि नए संसद भवन का उद्घाटन २८ मई को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाए।
 
जनहित याचिका में कहा गया है कि लोकसभा सचिवालय ने उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। अधिवक्ता जया सुकिन द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि १८ मई को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान और नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में महासचिव, लोकसभा द्वारा जारी किया गया निमंत्रण भारतीय संविधान का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर की जाती है। भारत के राष्ट्रपति को राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों, नियंत्रक जैसे संवैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। भारत के महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयुक्त के अध्यक्ष और प्रबंधक, मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्तीय आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों।'
 
लोकसभा सचिवालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय को मामले में पक्षकार बनाया गया है। इसमें कहा गया है, 'प्रतिवादी (सचिव और संघ) का निर्णय अवैध, मनमाना, क्रूर, सनकी और अनुचित, अधिकार का दुरुपयोग और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रतिवादियों ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है और संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दो सदन - राज्यसभा (राज्यों की परिषद) और लोकसभा (हाउस ऑफ पीपल) शामिल हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति है।'
 
 
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी २८ मई को होने वाले नए संसद परिसर का उद्घाटन करेंगे। कम से कम २१ विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजाय उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करने के पीएम के फैसले का बहिष्कार करने का फैसला किया है।