image source: internet
मुंबई : शुक्रवार, 28 अप्रैल को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने अभिनेता सूरज पंचोली को अभिनेत्री जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बरी कर दिया। बता दे, सूरज और जिया रिलेशनशिप में थे। जिया ने 3 जून, 2013 को अपने जुहू स्थित घर में आत्महत्या कर ली थी।
अभिनेत्री जरीना वहाब और आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाए गए थे। जज एएस सैयद ने "सबूतों की कमी" का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया।
जिया की मौत के सात दिन बाद 10 जून 2013 को सूरज को गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महीने बाद उन्हें जमानत दे दी थी। जिया की मां राबिया खान द्वारा अपनी बेटी की मौत में साजिश का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर करने के बाद, हाई कोर्ट ने 2014 में मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। सीबीआई ने 2015 में चार्जशीट दायर की, जिसमें सूरज पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। सीबीआई ने चार्जशीट में कहा था कि सूरज ने "घटना के पीछे के वास्तविक कारण के बारे में प्रासंगिक जानकारी छिपाई थी और उसके द्वारा दिया गया बयान अधूरा और मनगढ़ंत है।" अपने बयान में, सूरज ने अपने खिलाफ सभी आरोपों से इनकार किया था, दावा किया था कि राबिया के आग्रह पर एक झूठा मामला दर्ज किया जा रहा है।