नागपुर : महाराष्ट्र नगर परिषद राज्य सेवा समूह सी परीक्षा 22 और 24 नवंबर के दौरान आयोजित की गई है। चूंकि ये परीक्षाएं सार्वजनिक प्रकृति की हैं, इसलिए समाज की संवेदनशीलता को मद्देनज़र रखते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुचारू रूप से संचालन, परीक्षा केंद्र पर किसी भी तरह की कदाचार पर रोक और सुचारु कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से प्रशासन की ओर से निषेधाज्ञा जारी गई है।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।