गांधीनगर:
गांधीनगर की एक अदालत ने सोमवार को आसाराम बापू को एक दशक पुराने बलात्कार मामले में दोषी (Gandhinagar court convicts Asaram Bapu in Rape Case) ठहराया है। आपको बता दें, यह वही मामला है जिसमें आसाराम बापू पर एक शिष्या के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने आसाराम बापू को 2013 में अपने सूरत आश्रम में महिला शिष्या से कई बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया।
जज द्वारा मंगलवार सुबह आसाराम को सजा सजा सुनाई जा सकती है। आसाराम बापू ((Gandhinagar court convicts Asaram Bapu in Rape Case) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 354 (महिला की मर्यादा भंग करना), 346 (गलत कारावास), 120 बी (आपराधिक साजिश) और 201 (सबूतों को नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया।
अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, पीड़िता को कथित तौर पर आसाराम ने सूरत शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने आश्रम में कैद कर रखा था और उसके साथ 2001 से 2006 तक बार-बार बलात्कार करता रहा। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है जिसमें आसाराम बापू को दोषी ठहराया गया है। वह पहले से ही अन्य कम सजाओं के अलावा यौन अपराध के दो अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। वर्तमान में वह 2018 से जोधपुर की एक जेल में बंद है। इससे पहले 2013 में गिरफ्तार किये जाने के बाद करीब 6 साल तक वह इंदौर की जेल में बंद था।