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जकार्ता: शादी से पहले शारीरिक संबंध स्थापित (Premarital Sex) करना एक गुनाह होगा, जिसके तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का आपराधिक मसौदा इंडोनेशियाई संसद में पारित होने की उम्मीद है।
आर्टिकल 413, पैराग्राफ 1 में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है जो उनके पति या पत्नी नहीं हैं, उन्हें अनैतिक संबंध के लिए अधिकतम 1 (एक) साल की जेल या श्रेणी II का अधिकतम जुर्माना लगाया जाएगा।" यह तब ही लागू होगा जब अनैतिक संबंध करने वाले व्यक्ति का पार्टनर या उनके बच्चों के माता-पिता द्वारा शिकायत की जाएगी। इसके अलावा, आर्टिकल 144 में कहा गया है कि शिकायतों को तब तक वापस लिया जा सकता है जब तक कि ट्रायल कोर्ट में परीक्षा शुरू नहीं हो जाती।
मसौदे को तीन साल पहले पारित किया जाना था, लेकिन लोगों ने देशव्यापी विरोध शुरू कर दिया था और कई लोग कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। उन्हें लग रहा था कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना है।
इंडोनेशिया के उप न्याय मंत्री, एडवर्ड उमर शरीफ हियरीज ने रॉयटर्स के हवाले से कहा था, 'इंडोनेशियाई मूल्यों के अनुरूप एक आपराधिक कोड होने पर हमें गर्व है।'
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति या राज्य संस्थानों का अपमान करना और इंडोनेशिया की राज्य विचारधारा के विपरीत किसी भी विचार को व्यक्त करना, शादी से पहले साथ रहने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नवंबर में संसद परिसर, सेनयन, जकार्ता में कानून और मानवाधिकार उप मंत्री और इंडोनेशियाई संसद के आयोग III के बीच एक बैठक के बाद विकास हुआ।
इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला मुस्लिम-बहुल देश है, स्थानीय स्तर पर सैकड़ों नियम हैं जो महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और एलजीबीटी लोगों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। यदि नया आपराधिक कोड पारित हो जाता है, तो यह इंडोनेशियाई नागरिकों और विदेशियों पर समान रूप से लागू होगा। व्यापार समूहों ने अपनी चिंताओं को उठाया है कि नए नियम टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में इंडोनेशिया की इमेज को प्रभावित कर सकते हैं।