हनीमून मर्डर केस: सोनम रघुवंशी को फिलहाल राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से किया इनकार

    03-Jul-2026
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- मेघालय सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
- 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

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नई दिल्ली: देशभर में चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में आरोपी सोनम रघुवंशी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत पर तत्काल रोक लगाने या उसे रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने इस मामले में मेघालय सरकार द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सभी पक्षों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती तौर पर यह संकेत दिया था कि वह जमानत रद्द करने पर विचार कर सकता है, लेकिन बाद में यह देखते हुए कि सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं, अदालत ने फिलहाल कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया। ऐसे में अगली सुनवाई तक उनकी जमानत जारी रहेगी।

हाईकोर्ट के फैसले को मेघालय सरकार ने दी चुनौती
मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया, जब मेघालय हाईकोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को बरकरार रखा। इससे पहले शिलांग की एक अदालत ने अप्रैल में उन्हें जमानत प्रदान की थी, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को सही ठहराए जाने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका पर सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। फिलहाल अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय होने तक जमानत पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इससे सोनम रघुवंशी को कानूनी राहत मिली है, जबकि राज्य सरकार अपनी आपत्तियों के साथ अदालत के समक्ष आगे की सुनवाई में पक्ष रखेगी।

देशभर में चर्चा का विषय बना है हनीमून मर्डर केस

राजा रघुवंशी की हत्या का यह मामला देशभर में काफी चर्चित रहा है। आरोप है कि मेघालय में हनीमून के दौरान राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी, जिसके बाद जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस हाई-प्रोफाइल मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया और इसकी जांच तथा अदालती कार्यवाही पर लगातार नजर बनी हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उसी दिन यह तय होगा कि सोनम रघुवंशी की जमानत को बरकरार रखा जाएगा या मेघालय सरकार की आपत्तियों के आधार पर उसमें कोई बदलाव किया जाएगा। तब तक वह जमानत पर बाहर रहेंगी और मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी।