- ग्राहकों को मुफ्त मिलेगा सुरक्षित पेयजल
एबी न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र में अब होटल, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों को ग्राहकों को मुफ्त में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बुधवार को खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। FDA आयुक्त Tukaram Mundhe ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि सुरक्षित भोजन और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। नए आदेश के तहत सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहकों के लिए मुफ्त और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो तथा इसकी जानकारी देने वाले नोटिस प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं।
बोतलबंद पानी खरीदने के लिए नहीं कर सकेंगे मजबूर
FDA के निर्देशों के अनुसार कोई भी होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैंटीन, कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, मिठाई की दुकान, बेकरी, कैटरिंग यूनिट, जूस बार, चेन रेस्तरां या ऑनलाइन फूड ऑपरेटर ग्राहकों को बोतलबंद पानी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। सभी प्रतिष्ठानों को मुफ्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अखबार में खाद्य पदार्थ परोसने की प्रथा पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए केवल फूड-ग्रेड सामग्री के उपयोग को अनिवार्य किया है, ताकि रासायनिक प्रदूषण की संभावना को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों पर सख्ती
नए दिशानिर्देशों में खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए। साथ ही कर्मचारियों के लिए FoSTaC (फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन) प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना भी अनिवार्य होगा। अधिकारियों के अनुसार इन उपायों का उद्देश्य राज्यभर में खाद्य सुरक्षा मानकों का बेहतर पालन सुनिश्चित करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। FDA का मानना है कि इन नियमों से खाद्य प्रतिष्ठानों में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को अधिक सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकेंगी।