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नई दिल्ली : मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 15 मार्च को एक अहम घोषणा करते हुए कहा है कि अब सभी घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को गैस सेवा और सब्सिडी जारी रखने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। मंत्रालय के अनुसार उपभोक्ता अब यह प्रक्रिया घर बैठे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पूरी कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित ऑयल मार्केटिंग कंपनी के मोबाइल ऐप के साथ Aadhaar FaceRD ऐप का उपयोग करना होगा। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (formerly Twitter) पर साझा पोस्ट में कहा कि सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना जरूरी है, ताकि उनकी पहचान सत्यापित की जा सके और सेवाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
क्या है नया LPG आधार e-KYC नियम
नए निर्देश के तहत घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को अपने आधार को बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से गैस कनेक्शन से लिंक और प्रमाणित करना होगा। यह नियम सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के उपभोक्ताओं पर लागू होगा, जिसमें Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited और Hindustan Petroleum Corporation Limited शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य एलपीजी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना और फर्जी कनेक्शनों को रोकना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सब्सिडी का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे।
घर बैठे ऐसे पूरा करें बायोमेट्रिक सत्यापन
मंत्रालय के मुताबिक उपभोक्ताओं को e-KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट PMUY e-KYC Portal पर जाना होगा। इसके बाद अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और साथ में Aadhaar FaceRD ऐप भी इंस्टॉल करना होगा। ऐप में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फेस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। प्रक्रिया सफल होते ही उपभोक्ता का एलपीजी खाता सत्यापित हो जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी या वितरक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए विशेष निर्देश
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि Pradhan Mantri Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन हर वित्तीय वर्ष में पहली गैस रिफिल से पहले कराना अनिवार्य होगा। यदि लाभार्थी निर्धारित समय में e-KYC पूरा नहीं करते हैं तो उनकी एलपीजी सब्सिडी और रिफिल आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी जा सकती है। हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एक बार किसी वित्तीय वर्ष में सत्यापन पूरा हो जाने के बाद उसी वर्ष दोबारा प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी।
उपभोक्ताओं के लिए हेल्पलाइन सुविधा
यदि किसी उपभोक्ता को e-KYC प्रक्रिया के दौरान तकनीकी समस्या या अन्य परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वे एलपीजी हेल्पलाइन नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता अपने स्थानीय एलपीजी वितरक से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रालय ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कर लें, ताकि गैस सेवा और सब्सिडी में किसी प्रकार की रुकावट न आए।