एक्टर जॉन अब्राहम ने CJI को लिखा पत्र! कहा,'स्ट्रे नहीं, कम्युनिटी डॉग्स हैं'

    13-Aug-2025
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- जॉन अब्राहम की CJI को भावनात्मक अपील
- SC आदेश पर पुनर्विचार की मांग की

Actor John Abraham(Image Source-Internet)  
एबी न्यूज़ नेटवर्क।
बॉलीवुड अभिनेता और PETA इंडिया के पहले मानद निदेशक बने जॉन अब्राहम (John Abraham) ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आवारा कुत्तों संबंधी आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को पत्र लिखा है। जॉन ने अपने पत्र में कहा, "ये ‘स्ट्रे’ नहीं बल्कि कम्युनिटी डॉग्स हैं जिन्हें कई लोग सम्मान और प्यार देते हैं। ये दिल्ली के असली निवासी हैं, जो पीढ़ियों से इंसानों के पड़ोसी के रूप में यहां रह रहे हैं।" उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) डॉग रूल्स 2023 का हवाला देते हुए कहा कि इन नियमों के तहत कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और उन्हें उनके क्षेत्र में वापस छोड़ना शामिल है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समर्थित है और जयपुर (70%) व लखनऊ (84%) जैसे शहरों में कारगर साबित हुआ है।
 
10 लाख कुत्तों को शेल्टर में रखना न व्यावहारिक, न मानवीय
जॉन ने कहा कि दिल्ली में अनुमानित 10 लाख कम्युनिटी डॉग्स रहते हैं, जिन्हें शेल्टर में रखना या स्थानांतरित करना न तो व्यावहारिक है और न ही मानवीय। उन्होंने चेताया कि स्थानांतरण असफल रणनीति है, क्योंकि खाली जगह पर नए, अनुबंधित और बिना टीके के कुत्ते आ जाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय विवाद और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ते हैं। उन्होंने कोर्ट से "करुणा, विज्ञान-आधारित समाधान और भारतीय कानून के अनुपालन" के दृष्टिकोण से मामले की समीक्षा की अपील की। साथ ही 2015 से अब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कायम किए गए संवैधानिक मूल्यों करुणा और सह-अस्तित्व का सम्मान करने की बात कही।
 
SC का आदेश: सभी इलाकों को ‘स्ट्रे-फ्री’ बनाने का निर्देश
सोमवार को जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सभी स्थानीय इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए और इसमें कोई समझौता न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पकड़े गए कुत्तों को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा पकड़ने की कार्रवाई में बाधा डालने पर अवमानना की कार्यवाही करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के नगर निकायों को पर्याप्त स्टाफ के साथ डॉग शेल्टर, नसबंदी और टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए।
 
चार घंटे में कार्रवाई और CCTV निगरानी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाज़ियाबाद, MCD और NDMC को आवारा कुत्ते पकड़ने की प्राथमिकता देने को कहा। साथ ही डॉग बाइट शिकायतों के लिए हेल्पलाइन बनाने का आदेश दिया, ताकि शिकायत मिलने के चार घंटे के भीतर संबंधित कुत्ते को पकड़ा जा सके। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए और डिटेन किए गए कुत्तों का दैनिक रिकॉर्ड रखा जाए और पूरी प्रक्रिया की CCTV निगरानी हो, ताकि किसी कुत्ते को वापस सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ा न जा सके।