इस साल नागपुर में गणेश प्रतिमाओं पर ऊंचाई की पाबंदी नहीं

    12-Aug-2025
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- प्रतिमाओं की ऊंचाई पर कोई रोक नहीं, सरकारी नीति स्पष्ट

Ganesh idols(Image Source-Internet)  
नागपुर।
गणेश (Ganesh) भक्त इस बार बिना किसी ऊंचाई सीमा की चिंता के गणेश उत्सव मना सकेंगे। राज्य सरकार ने पहले ही नीति स्पष्ट कर दी है, वहीं नागपुर महानगरपालिका (एनएमसी) ने विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं। इनका औपचारिक ऐलान आयुक्त अभिजीत चौधरी मंगलवार को सुबह 11 बजे सुरेश भट सभागार, रेशीमबाग में पुलिस अधिकारियों और गणेश मंडल प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक में करेंगे। सोमवार शाम चौधरी के हस्ताक्षर से सभी विभाग प्रमुखों को परिपत्र जारी किया गया।
 
प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जन पर रोक, कृत्रिम टैंक तैयार
पहले की तरह इस बार भी गोरवाडा, फुटाला, गांधी सागर, सोनेगांव और सक्करदरा झीलों सहित प्राकृतिक जलस्रोतों में विसर्जन पर रोक रहेगी। इसके लिए गोरवाडा, पुलिस लाइन टाकली और लकड़गंज के कच्छी वीजा भवन में बड़े प्रतिमाओं के लिए विशाल कृत्रिम टैंक बनाए जा रहे हैं, जबकि घरगुती प्रतिमाओं के लिए छोटे टैंक उपलब्ध रहेंगे। 1 अगस्त के राज्य शासन के परिपत्र के अनुसार प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) प्रतिमाओं का विसर्जन केवल कृत्रिम टैंकों में ही होगा और इन्हें ‘मिट्टी की प्रतिमा’ कहकर बेचना प्रतिबंधित है। हाई कोर्ट ने रासायनिक व गैर-बायोडिग्रेडेबल रंगों पर भी रोक लगाई है।
 
मंडलों के लिए शुल्क माफ, ऑनलाइन पंजीकरण जारी
गणेश मंडलों के लिए इस साल कई शुल्क माफ किए गए हैं, जिनमें निरीक्षण शुल्क 200, मंडप अनुमति के लिए 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की जमानत, अग्निशमन, उद्यान और संपत्ति कर विभाग के शुल्क शामिल हैं। यहां तक कि निजी भूखंडों पर बने मंडपों के लिए भी यह राहत लागू होगी। 500 रुपये स्वच्छता शुल्क भी हटाया गया है। रविवार को 12 और सोमवार को 10 मंडलों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया। मंगलवार की बैठक में अंतिम आंकड़े और उत्सव की तैयारियों जुलूस मार्ग की मरम्मत, सुरक्षा व्यवस्था और पीओपी पर रोक की समीक्षा होगी।