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नागपुर :
महाराष्ट्र राज्य सरकार ने नागपुर (Nagpur) के उत्तर अंबाझरी रोड स्थित पूर्व नागपुर नागरिक सहकारी अस्पताल की जमीन को मल्टी और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए डॉ. अबाजी ठत्ते सेवा और अनुसंधान संस्था को आवंटित करने की अंतिम मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को नागपुर सुधार प्रन्यास (NIT) द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पीआईएल खारिज, संस्था को मिला सबसे अधिक स्कोर
डॉ. भालचंद्र सुभेदार द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) को न्यायमूर्ति नितिन सांबरे और न्यायमूर्ति एम. ए. नेर्लिकर की खंडपीठ ने खारिज कर दिया। अदालत ने पूर्व में निर्देश दिया था कि अस्पताल के बंद होने के बाद यह जमीन किसी योग्य चैरिटेबल संस्था को तीन माह के भीतर आवंटित की जाए। इसके तहत NIT ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की, जिसमें डॉ. अबाजी ठत्ते संस्था को 100 में से 95.10 अंक मिले और वह सबसे ऊपर रही। NIT बोर्ड की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार ने 29 मई 2025 को इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
शर्तों के साथ मंजूरी, विशेषज्ञ पैनल से भी समर्थन
62,888 वर्गफीट क्षेत्रफल वाली यह जमीन मार्च 2024 में NIT द्वारा पुनः अधिग्रहित की गई थी। नई संस्था द्वारा अस्पताल निर्माण के प्रस्ताव को पांच सदस्यीय चिकित्सा विशेषज्ञ समिति से भी समर्थन मिला है। सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के तहत यह मंजूरी दी है—जमीन का उपयोग केवल मल्टी-सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए किया जाएगा, अन्यथा इसे NIT को वापस करना होगा। इसके अतिरिक्त, संस्था को NIT नियमों के अनुसार प्रीमियम शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधामे ने पक्ष रखा, जबकि NIT की ओर से अधिवक्ता गिरीश कुंटे ने प्रस्तुतीकरण किया।