कन्यादान योजना 2025 : सामूहिक विवाह सहायता के लिए आवेदन शुरू

    11-Jul-2025
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Kanyadan Yojana
 (Image Source-Internet)
नागपुर।
साल 2003 से संचालित कन्यादान योजना (Kanyadan Yojana) के अंतर्गत 2025–26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य सामूहिक विवाह समारोह में भाग लेने वाले जोड़ों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत वधू के माता-पिता को 25,000 की अनुदान राशि दी जाएगी, वहीं आयोजन संस्था को प्रति जोड़ा 4,000 की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पात्र जोड़े आवेदन अपने विवाह का आयोजन करने वाली संस्था के माध्यम से सामाजिक न्याय विभाग, नागपुर के सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
 
पात्रता एवं आवश्यक शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए वधू और वर का महाराष्ट्र का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा वधू या वर (या दोनों) का अनुसूचित जाति (SC), विमुक्त जाति (DNT), घुमंतू जनजाति (जिसमें धनगर एवं वंजारी शामिल हैं), विशेष पिछड़ा वर्ग (SBC) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में से किसी एक वर्ग से होना आवश्यक है। वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। यह योजना केवल प्रथम विवाह के लिए लागू है, विधवा महिला इसके अंतर्गत पात्र नहीं हैं। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह को अनुमति दी जा सकती है। आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 
आवेदन प्रक्रिया एवं आयोजन संस्थाओं के लिए निर्देश
सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने वाली संस्था का सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 या सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1950 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। आयोजन के लिए कम से कम 10 जोड़े (20 व्यक्ति) अनिवार्य हैं। सभी आवेदनों को निर्धारित प्रारूप और शर्तों के अनुसार संबंधित संस्था के माध्यम से एकत्र कर, विवाह समारोह की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व सहायक आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, नागपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। विभाग ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे किसी दलाल के बजाय सीधे विभाग से संपर्क करें और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामाजिक न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।