Bagpur Crime : पुलिसकर्मी पर हमले के मामले में आरोपी को 1 साल की सजा

    09-Nov-2023
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police-assault-verdict-gavlipura-nagpur - Abhijeet Bharat 
नागपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमबी ओझा ने पुलिसकर्मी से मारपीट के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। 11 जुलाई 2021 को सीताबर्डी पुलिस ने कांस्टेबल शैलेन्द्र ठाकुर की शिकायत पर गवलीपुरा, धरमपेठ के विनोद अमानाथ उइके (47) के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
 
कंट्रोल रूम से शैलेन्द्र को सूचना मिली कि भोले पेट्रोल पंप के पास झगड़ा हो गया है। इसी सूचना के आधार पर शैलेन्द्र अपने एक सहयोगी के साथ सरकारी गाड़ी से वहां पहुंचे। कॉलर को आवाज लगाते समय पीछे से विनोद आ गया। शैलेन्द्र के सिर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। उन्होंने पथराव कर सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एक साथी की मदद से शैलेन्द्र ने विनोद को पकड़ लिया। तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक सुरकर ने मामले की जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी वकील अजय माहुरकर आरोप साबित करने में सफल रहे। कोर्ट ने विनोद को धारा 353 और 332 के तहत एक-एक साल की सजा सुनाई। बाबाराव धांडे और मीनल लोटाने ने वकालत अधिकारी के रूप में काम किया।