नागपुर : जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसएस नागूर ने बुधवार को नाबालिग लड़की को जान से मारने की धमकी देकर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थ दंड न देने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 12 पोक्सो के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए का अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
आरोपी का नाम श्रीकांत बालकदास कांचेवार (30) कोराडी निवासी है। 1 अप्रैल की शाम करीब 5 बजे कोराडी थाना क्षेत्र निवासी 40 वर्षीय व्यक्ति की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर के सामने कार में बैठी थी। इसी दौरान आरोपी श्रीकांत कांचेवार युवती के पास आया और उसके साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ की। इस बार उसने उसे धमकी भी दी। इस मामले में वादी की ओर से कोराडी पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गई थी। इसके बाद पुलिस ने 3 अप्रैल को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच, अपराध के जांच अधिकारी तत्कालीन पुलिस उपनिरीक्षक नरेंद्र रत्नपुरे ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र पेश किया। वकील वर्षा सायखेड़कर ने उक्त मामले में सरकारी अभियोजक के रूप में काम किया और वकील वंधरे ने आरोपी के लिए काम किया।