Nagpur Crime : चोर को सुनाई गई जुर्माना देने के साथ साथ 18 दिन कारावास की सजा; चोरी का था मामला

    06-Nov-2023
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  • मुख्य न्यायाधीश का निर्णय
nagpur-crime-robbery-sentencing - Abhijeet Bharat 
नागपुर : मुख्य दंडाधिकारी एसटी दंडे ने आरोपी को 18 दिन की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 7 दिन की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। आरोपी का नाम नजमा शेख सत्तार (उम्र 52 साल; प्लॉट 131, अरेजनगर, खरबी निवासी) है।
 
नंदनवन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत पार्वतीनगर, गंगा ले-आउट, तरोडी खुर्द निवासी गणेश दामोदरजी ठोंबरे (52) 12 से 15 अप्रैल के बीच अपने घर में ताला लगाकर तुलजापुर गए थे। इसी बीच आरोपी नजमा सत्तार ने उसके घर के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गई। घर का लॉकर टूटा हुआ था और 9 लाख 40 हजार रुपए के सोने-चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। पुलिस ने ठोंबरे की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने 24 मई 2018 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस अपराध के जांच अधिकारी पुलिस इंस्पेक्टर पंकज गाडगे ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में, वकील संगीता गोगे ने सरकारी वकील के रूप में काम किया और वकील ठाकुर ने आरोपी की ओर से पैरवी की।