नागपुर : नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में 125 करोड़ रुपए के सरकारी बांड खरीद घोटाला मामले में बहुप्रतीक्षित फैसले में एक बार फिर देरी हो गई है, जिसमें पूर्व राज्य मंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति पेखले-पूरकर ने मंगलवार को फैसले के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय की।
मामले पर अंतिम सुनवाई पिछले 21 नवंबर को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि फैसला 28 नवंबर को सुनाया जाएगा। साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि इस तिथि पर सभी आरोपी अदालत में उपस्थित हों। तदनुसार, अदालत ने मंगलवार सुबह 11.30 बजे सभी आरोपियों की उपस्थिति पर संज्ञान लिया। उस समय एक आरोपी किसी कारण से अनुपस्थित था। जिसके चलते कोर्ट ने फैसले के लिए दोपहर 1 बजे का वक्त तय किया। इसके बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे कोर्ट ने कहा कि फैसला टाला जा रहा है और शाम को इस फैसले के लिए अगली तारीख 18 दिसंबर दे दी। जब यह घोटाला हुआ तब केदार बैंक के चेयरमैन थे। 2001-2002 में बैंक फंड से होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई समेत चार अन्य कंपनियों से 125 करोड़ रुपए के सरकारी बांड खरीदे गए। आरोप है कि इन कंपनियों ने सरकारी बांड का भुगतान नहीं किया और बैंक को रकम नहीं लौटाई।