नागपुर : शनिवार को लक्ष्मी नगर मनपा जोन 1 की वसूली टीम द्वारा बकाया संपत्ति कर राशि की वसूली हेतु पांच बकाएदारों की अचल संपत्तियों को वारंट कार्यवाही के तहत जब्त कर निरुद्ध करने का प्रयास किया गया तथा 3 लाख रुपए की वसूली की गई। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, संपत्ति कर राशि नियत तारीख से पहले नागपुर महानगरपालिका की निधि में जमा करने वाले संपत्ति धारकों/संबंधित संपत्ति के मालिक/कब्जेदार/ किरायेदार/कब्जाधारी को संपत्ति कर राशि में 10-5% की छूट नागपुर महानगरपालिका की ओर से दी जा रही है। ऐसे लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन जो संपत्ति मालिक/किरायेदार/कब्जेदार/संपत्ति मालिक/किरायेदार संपत्ति कर की बकाया राशि नागपुर महानगरपालिका निधि में जमा करने का अवसर देने के बाद भी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन पर महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा जा रही है।
संपत्ति मालिकों/किरायेदारों/कब्जाधारियों से बकाया संपत्ति कर की वसूली हेतु धारा 128 के प्रावधानों के तहत नागपुर महानगरपालिका द्वारा आयुक्त एवं प्रशासक, अतिरिक्त आयुक्त (शहर) के मार्गदर्शन में संपत्ति कर विभाग द्वारा अभियान प्रारंभ किया गया है। संपत्ति कर बकायादारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी अचल/चल संपत्ति को जब्ती और गिरफ्तारी से बचने के लिए, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचे जाने से बचने के लिए, 30 नवंबर 2023 से पहले नागपुर महानगरपालिका कोष में बकाया संपत्ति कर राशि जमा करें।