नागपुर : यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के बारे में जन जागरूकता पैदा की जा रही है। धारा 6(1) के तहत जिला स्तरीय समिति में एक गैर सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त होगा। इस समिति में, कानून के अनुसार, स्थानीय शिकायत समिति में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जो गैर-सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता होंगे। चूंकि जिलाधिकारी को इस समिति में अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करनी है, इसलिए जो गैर सरकारी सामाजिक कार्यकर्ता समिति में काम करना चाहते हैं, उनकी ओर से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है।
राष्ट्रपति पद के लिए जिन महिलाओं के पास सामाजिक कार्यों में 5 वर्ष का अनुभव हो और जो महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों, ऐसी महिलाओं को ही मनोनीत किया जाएगा। गैर-सरकारी संगठनों, संघों या महिलाओं के कल्याण के लिए किए गए यौन उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित व्यक्तियों में से दो सदस्यों को नामित किया जाएगा। उनमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए। नामांकित सदस्यों में से कम से कम एक का कानून क्षेत्र से संबंधित होना अनिवार्य है। साथ ही, नामांकित सदस्यों में से कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिला होना अनिवार्य है। स्थानीय शिकायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
इस समिति का क्षेत्राधिकार नागपुर जिले तक सीमित रहेगा। गैर-सरकारी सदस्यों को अधिनियम के नियम 5 के अनुसार भत्ते और यात्रा व्यय प्राप्त होंगे। योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को अपने प्रस्ताव आवश्यक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के साथ 7 दिनों के भीतर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, 6 वी मंजिल, ए विंग, सिविल लाइन्स, नागपुर के कार्यालय में जमा करने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।